कानूनी जागरूकता बस के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति किया जागरूक
Reporter: हरियाणा जनसंपर्क
Haryana State Legal Services Authority(HSLSA)
कानूनी जागरूकता बस के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति किया जागरूक
Posted On:
24 Sep 2026 4:48PM
कुरुक्षेत्र 24 सितंबर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के मार्गदर्शन में डीएलएसएस द्वारा कानूनी जागरूकता बस के माध्यम से गांव रतनगढ़, बकाना और अटवाण में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कानूनी जागरूकता बस के माध्यम से ग्रामीणों, श्रमिकों, कर्मचारियों, स्थानीय निवासियों तथा अन्य लाभार्थियों को विभिन्न कानूनी अधिकारों, कानूनी उपचारों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई।सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि इस दौरान बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो अधिनियम), पीड़ित मुआवजा योजना, पीड़ित देखभाल एवं सहायता प्रणाली, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, मध्यस्थता प्रक्रिया, सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र किरमच, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में विस्तार से जागरूक किया गया। इसके साथ ही नालसा जागृति जमीनी स्तर पर ग्रामीण सूचना एवं पारदर्शिता के लिए न्याय जागरूकता, राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 तथा नालसा आपदा पीड़ितों को कानूनी सेवाएं योजना, 2010 सहित कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों के लिए उपलब्ध विभिन्न कानूनी सेवाओं की योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान के दौरान कृषि विभाग के प्रतिनिधि ने भी टीम के साथ भाग लिया और विशेष रूप से किसानों एवं ग्रामीण निवासियों को विभिन्न कृषि योजनाओं, सरकारी सुविधाओं तथा उनके लिए उपलब्ध लाभों की जानकारी दी। इसके अलावा पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (पीएनबी आरसेटी) के प्रतिनिधि ने भी जागरूकता अभियान में भाग लिया तथा ग्रामीणों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्वरोजगार के अवसरों, वित्तीय जागरूकता तथा आजीविका विकास एवं उद्यमिता से संबंधित योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी दी।
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(Release ID: 7189)